हरियाणा से अवैध इमीग्रेशन करने वालों की ख़ैर नहीं

Immigration agents who send fake documents from Haryana will be imprisoned for ten years

There is no welfare for those doing illegal immigration from Haryana : चंडीगढ़, 30 जनवरी – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में निर्दोष और बेरोजगार युवाओं को अवैध इमीग्रेशन रैकेट का शिकार होने से बचाने के लिए ‘हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक, 2024’ ( Haryana Policy of Immigration for Travel Agents in Haryana ) को स्वीकृति प्रदान की गई।

इमीग्रेशन से संबंधित धोखाधड़ी गतिविधियों में लगे भ्रष्ट ट्रैवल एजेंटों द्वारा धोखा दिए जाने वाले व्यक्तियों, विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा राज्यों से, की परेशानी को कम करने के लिए यह साहसिक पहल की गई है।

पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ट्रैवल एजेंट नहीं कर सकेंगे हरियाणा में काम

Kya hai Haryana Immigration Policy : इस विधेयक की मुख्य विशेषताओं में यह शामिल है कि कोई भी व्यक्ति अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ट्रैवल एजेंट का पेशा नहीं कर सकता। आवेदन सक्षम प्राधिकारी को निर्दिष्ट समय के भीतर आवश्यक दस्तावेजों, शुल्क के साथ प्रस्तुत करना होगा। सक्षम प्राधिकारी आवेदन विवरण को सत्यापित करने के बाद पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी कर सकता है।

विधेयक के अनुसार प्रमाणपत्र तब तक जारी नहीं किया जाता जब तक कि पुलिस द्वारा विवरण सत्यापित नहीं किया जाता है, पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता तीन साल के लिए होती है, जिसे निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार नवीनीकृत किया जाता है। इसके अलावा, नया कार्यालय या शाखा खोलने के लिए नया पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक है।

दिवालियापन और आपराधिक गतिविधियों वाले का होगा पंजीकरण रद्द

विधेयक में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि सक्षम प्राधिकारी विभिन्न कारणों जैसे दिवालियापन, आपराधिक गतिविधियों, शर्तों का उल्लंघन आदि के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है।

रद्द करने से पहले, कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है और ट्रैवल एजेंट को स्पष्टीकरण देने का मौका मिलता है। यहां यह भी उल्लेख किया गया है कि रद्द करने पर विचार लंबित रहने तक एक निर्दिष्ट अवधि के लिए निलंबन किया जा सकता है। रद्द किया गया पंजीकरण ट्रैवल एजेंट को एक निर्धारित अवधि के लिए पेशे से वंचित कर देता है।

हरियाणा से जाली दस्तावेजों से भेजने वाले में इमीग्रेशन एजेंटों को होगी दस साल कैद

अधिनियम में यह भी उल्लेख किया गया है कि अदालत, इस अधिनियम के तहत अपराधों को संबोधित करते हुए, अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की जब्ती का आदेश दे सकती है, मानव तस्करी या जाली दस्तावेजों में शामिल व्यक्तियों को दस साल तक की कैद और 2-5 लाख रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।

There is no welfare for those doing illegal immigration from Haryana

इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने या प्रतिबंधित उपकरणों का उपयोग करने पर सात साल तक की कैद और दो से पांच लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है।

हरियाणा सरकार अपने नागरिकों को अवैध आप्रवासन घोटालों का शिकार होने से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रस्तावित कानून ट्रैवल एजेंटों को विनियमित करने, आप्रवासन से संबंधित सेवाओं में पारदर्शिता, वैधता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण दर्शाता है।

सरकार सभी हितधारकों से आग्रह करती है कि वे विदेश में अवसर तलाशने वाले व्यक्तियों के लिए अधिक सुरक्षित वातावरण बनाने हेतु इस पहल का समर्थन करें।

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