What is Registration Of Travel Agents In Haryana : हरियाणा सरकार हरियाणा में ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण करने के लिए नियम बना रही है ताकि विदेशों में पढ़ने जाने वाले तथा पर्यटन के उद्देश्य से अपना पासपोर्ट और वीज़ा बनवाते वक़्त धोखाधड़ी का शिकार न हों। इसके लिए हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान एक विधेयक भी लाया गया है। बाद में इससे संबंधित विस्तृत नियम बनाए जायेंगे।
क्यों जरुरत पड़ी हरियाणा में ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण करने की –Registration Of Travel Agents In Haryana
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि प्रदेश में पिछले दिनों यह देखने में आया है कि हरियाणा के निर्दोष और बेरोजगार युवाओं को नाजायज तरीकों से बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से विदेश में भेजने के जाल में फंसाया जा रहा है।
बेईमान और अपंजीकृत ट्रैवल एजेंट (Registration Of Travel Agents In Haryana) ऐसे व्यक्तियों को विदेशों में आसान और त्वरित आप्रवासन का वादा करके धोखा देते हैं। ये एजेंट विदेशों में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से प्रस्ताव-पत्र के जरिए वर्क वीजा, वर्क परमिट, स्टडी वीजा की व्यवस्था करने का वादा करते हैं।
लेकिन कई मामलों में वे अपने वादे पूरे करने में विफल रहते हैं। उन्होंने बताया कि कई मामलों में तो ये एजेंट नकली प्रस्ताव-पत्र प्रदान करते हैं और कभी-कभी नकली या गैर-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या कॉलेज भी बनाते हैं।
वे अत्यधिक फीस वसूलते हैं और विभिन्न चरणों में बड़ी रकम की मांग करते हैं। कई बार ये एजेंट निर्दोष व्यक्तियों को अवैध तरीके से विदेश तो भेज देते हैं परन्तु अवैध तरीके से विदेश गए लोगों को उन देशों की पुलिस पकड़कर सलाखों के पीछे डाल देती है।
इन बातों को देखते हुए ऐसे ट्रैवल एजेंटों की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने की सख्त जरूरत है।
क्या है हरियाणा ट्रैवल एजेंटों के पंजीकरण के कानून का नाम
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के अनुसार जनता के व्यापक हित में, एक कानून यानी ‘हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन अधिनियम, 2024′ (Registration Of Travel Agents In Haryana) बनाया जा रहा है।
यह कानून ट्रैवल एजेंटों की गैरकानूनी और धोखाधड़ी वाली गतिविधियों की जांच एवं निगरानी करने, अवैध तरीके से विदेश भेजने वाले लोगों को दंडित करने का काम करेगा।
How To Become a Travel Agent , Who are Travel Agent
पैसे की ज्यादा कमाई के चक्कर में आम तौर पर अभी तक ट्रैवेल एजेंट बनने की होड़ रहती थी , लोग पूछते थे कि ट्रैवल एजेंट कैसे बनें (How To Become a Travel Agent) ?
आपको यहाँ बता दें कि हरियाणा में ट्रैवल एजेंट के पंजीकरण से related (Registration Of Travel Agents In Haryana) जो कानून बनाया जा रहा है उसमे ट्रैवेल एजेंट की परिभाषा को स्पष्ट किया गया है कि ” ट्रैवल एजेंट कौन होते हैं ” .
Defination of Travel Agent in Registration Of Travel Agents In Haryana Law
हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा में ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण करने से सम्बंधित बनाए जा रहे कानून में ट्रैवेल एजेंट की परिभाषा दी गई है : –
इसमें बताया गया है कि …….. ट्रैवल एजेंट से अभिप्राय है, व्यवसाय करने वाली कोई भी फर्म या कम्पनी या इकाई या कोई व्यक्ति उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का केन्द्रीय अधिनियम 31) के अधीन शासित होने वाली भर्ती के व्यवसाय को कार्यान्वित करने के सिवाय , जो व्यक्तियों को विदेश भेजने से सम्बन्धित मामलों की व्यवस्था, प्रबन्धन या संचालन करता है या विदेश भेजे गए व्यक्तियों से सम्बन्धित पैदा होने वाले मामलों में भी शामिल है तो उसको ट्रैवेल एजेंट माना जाएगा।
ट्रैवेल एजेंट की परिभाषा में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति पासपोर्ट या वीजा प्रदान करने के लिए या उससे सम्बन्धित आवेदनों पर कार्यवाही करता है या किसी कम्पनी, फर्म या इस प्रकार के निकायों या संस्थाओं के लिए एजेंट के रूप में हवाई यात्रा टिकटों की बिक्री करने , भूमि या समुद्र के रास्ते किसी विदेशी देश की यात्रा के लिए परिवहन के साधन उपलब्ध करवाता है तो वह ट्रैवेल एजेंट कहलायेगा।
इसी प्रकार , विदेश में शिक्षा प्राप्त करने, पर्यटक या ट्रैवलर के रूप में यात्रा करने , चिकित्सा उपचार प्राप्त करने आदि के सम्बन्ध में इच्छुक व्यक्तियों को परामर्शी वीजा सेवा या मार्गदर्शन प्रदान करता है।
हरियाणा में ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण करने से सम्बंधित बनाए जा रहे कानून में ट्रैवेल एजेंट की परिभाषा में यह भी कहा गया है कि विदेशों में सांस्कृतिक मनोरंजन या संगीतमय कार्यक्रमों की व्यवस्था करने ,धर्म का प्रसार या प्रचार करने, खेल प्रतियोगिताओं या आयोजनों में भाग लेने वाले के सम्बन्ध में इच्छुक व्यक्तियों को परामर्शी वीजा सेवा या मार्गदर्शन प्रदान करता है तो वह भी हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा में ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण करने से सम्बंधित बनाए जा रहे कानून के दायरे में आएगा।
अगर कोई व्यक्ति या संस्था ऐसा विज्ञापन देने या प्रचार करने , जो प्रकाशन, प्रसारण, संचार या इंटरनेट के माध्यम से किसी दूसरे देश के किसी भी क्षेत्र की यात्रा से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित हो, प्रवास को बढ़ावा देने के लिए संगोष्ठियों का आयोजन करने या व्याख्यान देने या ऐसे प्रयोजनों के लिए सहायता प्रदान करने ,प्रवास के प्रयोजनार्थ वैवाहिक गठबन्धनों या दत्तक ग्रहण की व्यवस्था करने , किसी भी प्रयोजन, चाहे जो भी हो के लिए भारत से विदेश के लिए किसी भी व्यक्ति की यात्रा की व्यवस्था करने के अलावाऊपर बताए गए किसी भी प्रयोजन के लिए स्वतंत्र रूप से दलाल के रूप में कार्य करता है तो वह ट्रैवेल एजेंट की परिभाषा में आएगा।
क्या हरियाणा में ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण करवाना जरुरी है
Is it necessary to register travel agents in Haryana? Yes ,it is necessary to register travel agents in Haryana .
हरियाणा में कोई भी व्यक्ति तब तक ट्रैवल एजेंट का व्यवसाय नहीं करेगा जब तक उसने इस अधिनियम ( Haryana Registration and Regulation of Travel Agents Act, 2024 ) के उपबन्धों के अधीन पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं कर लिया हो।
अब सवाल यह भी उठता है कि ट्रैवल एजेंट का व्यवसाय करने का इच्छुक व्यक्ति या जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर पहले से ही ऐसे व्यवसाय में है, तो क्या उसके लिए भी पंजीकरण आवश्यक है ? इसका उत्तर है , हाँ।
वह व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी को पंजीकरण के लिए निर्धारित फीस और दस्तावेजों के साथ आवेदन करेगा। यदि सक्षम प्राधिकारी सन्तुष्ट है कि आवेदन नियमानुसार है, तो वह पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा।
अगर सक्षम प्राधिकारी सन्तुष्ट नही है या उसको लगता है कि आवेदन में दिए गए ब्योरे गलत हैं या अधूरे हैं या कि पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए आवश्यक कोई साक्ष्य या जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है, तो यह आवश्यक जांच करने के बाद और आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के बाद आवेदन को अस्वीकार कर सकता है।
परन्तु आवेदन करने वाला व्यक्ति, जिसका आवेदन पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने हेतु अस्वीकार कर दिया गया है , सक्षम प्राधिकारी द्वारा इंगित की गई त्रुटियों को दूर करने के बाद पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए दूसरा आवेदन कर सकता है।
यहाँ यह भी उल्लेख करना जरुरी है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाएगा, जब तक उस द्वारा अपने आवेदन में दिए गए ब्योरों और दस्तावेजों का सत्यापन पुलिस द्वारा नहीं किया जाता है।
ट्रैवेल एजेंट के पंजीकरण प्रमाण-पत्र की वैधता तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी, बाद में इसको रिन्यू भी करवाया जा सकता है।
ट्रैवल एजेंट को प्रत्येक कार्यालय या शाखा का पंजीकरण करवाना होगा
आपको यहां बता दें कि Registration Of Travel Agents In Haryana के नए कानून (Haryana Registration and Regulation of Travel Agents Act, 2024) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति, जिसने ट्रैवल एजेंट का व्यवसाय करने के लिए इस अधिनियम के अधीन पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है, बाद में उसी या अन्य जिले में स्थित किसी स्थान पर दूसरा कार्यालय या उसकी शाखा खोलता है, तो उसको ऐसे कार्यालय या इसकी शाखा के लिए नया पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।
Registration Of Travel Agents In Haryana के पंजीकरण प्रमाण-पत्र का रद्दकरण या निलम्बन की क्या प्रक्रिया होगी
सक्षम प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र को किसी व्यक्ति द्वारा इसको किए गए आवेदन या अन्यथा से प्राप्त सूचना पर रद्द कर सकता है कि अगर ट्रैवल एजेंट दिवालिया या ऋणशोधनाक्षम हो गया हो।
पंजीकरण तब भी रद्द हो सकता है अगर ट्रैवेल एजेंट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे कार्य में लिप्त हुआ है या से दुष्प्रेरित हो गया है, जो भारत के हित या इसकी सुरक्षा के लिए प्रतिकूल हो या मानव तस्करी में संलिप्त पाया गया हो या जाली दस्तावेज तैयार करने में संलिप्त पाया गया हो।
आपको यह भी बता दें कि पंजीकरण तब भी रद्द हो सकता है अगर ट्रैवेल एजेंट किसी न्यायालय द्वारा किसी दाण्डिक अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो या किसी तात्विक तथ्य के मिथ्या निरूपण या तथ्य को छिपाते हुए पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया है या का नवीकरण करवाया गया है।
कानून के अनुसार पंजीकरण तब भी रद्द हो सकता है अगर ट्रैवेल एजेंट पंजीकरण प्रमाण-पत्र के किन्हीं निबन्धनों और शर्तों का उल्लंघन करता पाया गया है या एक वर्ष की निरंतर अवधि तक ट्रैवल एजेंट का व्यवसाय करने में विफल रहा है।
क्या ट्रैवेल एजेंट के पंजीकरण रद्द करने से पूर्व कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे
यह बताना भी जरुरी है कि ( Haryana Registration and Regulation of Travel Agents Act, 2024 ) इस अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द करने से पूर्व, ट्रैवल एजेंट को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा कि वह नोटिस प्राप्त होने के सात दिन के भीतर अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि उसका पंजीकरण प्रमाण-पत्र क्यों न रद्द कर दिया जाए।
यदि उप-धारा (1) के खण्ड (घ) में वर्णित कारणों से पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द कर दिया जाता है और अपील न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि को अपास्त कर दिया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी स्वप्रेरणा से या ट्रैवल एजेंट द्वारा इस सम्बन्ध में किए गए आवेदन पर पंजीकरण प्रमाण-पत्र बहाल कर सकता है।
इसके अलावा , जहां सक्षम प्राधिकारी लेखबद्ध कारणों से सन्तुष्ट है कि उप-धारा (1) में वर्णित किसी भी आधार पर पंजीकरण प्रमाण-पत्र को रद्द करने का प्रश्न उसके पास विचारार्थ लम्बित है, तो वह लिखित आदेश द्वारा, नब्बे दिन की ऐसी अनधिक अवधि, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, के लिए पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रक्रिया को निलम्बित कर सकता है।
ट्रैवल एजेंट को ऐसे आदेश की प्राप्ति की तिथि से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर कारण बताना आवश्यक होगा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा पंजीकरण प्रमाण-पत्र को रद्द करने के प्रश्न का विनिश्चय करने तक निलम्बन की अवधि क्यों न बढ़ा दी जाए।