In Haryana, “widowers and unmarried” will get pension of Rs 3000 per month : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहाँ केंद्र सरकार की ओर से आज पीएम-जनमन योजना के लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की ,वहीँ हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने “विधुर और अविवाहितों” को मकर संक्रांति पर तोहफ़ा देते हुए एक जनवरी 2024 से 3000 रूपये प्रति माह देने की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री द्वारा विधुर और अविवाहित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा पर सामाजिक न्याय अधिकारिता, अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग ने तेजी से कार्य करना शुरू कर दिया है।
हरियाणा में कितने हैं विधुर और अविवाहित
विभाग द्वारा अब तक कुल 12270 विधुर तथा 2586 अविवाहितों को चिन्हित किया जा चुका है। प्रथम चरण में नवंबर 2023 तक कुल 507 विधुर लाभार्थियों की पहचान की गई और सभी औपचारिकताएं पूरी करके उनको दिसंबर 2023 माह की वित्तीय सहायता दी जा रही है , इनके भुगतान की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और इन सभी को जल्द भुगतान कर दिया जाएगा।
द्वितीय चरण में अब तक चिन्हित कुल 12270 विधुर तथा 2586 अविवाहितों को जनवरी माह की वित्तीय सहायता का अगले फरवरी माह में भुगतान करने की भी विभाग ने पूरी तयारी कर ली है।
पेंशन के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए विधुर और अविवाहित की
ज्ञात रहे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के निर्देश पर हरियाणा सरकार द्वारा 19 जुलाई, 2023 को अधिसूचना जारी कर दी गई थी।
इसमें विधुर (वार्षिक आय 3 लाख रूपये से कम, आयु 40 वर्ष या अधिक ) एवं अविवाहित व्यक्तियों (वार्षिक आय 1.80 लाख रूपये से कम , आयु 45 वर्ष या अधिक ) के लिए एक जनवरी 2024 से सरकार द्वारा 3000 रूपये प्रति माह वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। यह वित्तीय सहायता सीधे लाभपात्रो के खातो में प्रदान की जाएगी।
विधुर और अविवाहितों की 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद उनको वृद्धावस्था सम्मान भत्ता की पात्रता अनुसार वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में बदल दिया जाएगा ताकि उक्त लाभपात्रो को वित्तीय सहायता जारी रखी जा सके।